बैंक द्वारा मान्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों , पंजीकृत कम्पनी, निगम, ट्रस्ट, संस्था आदि द्वारा बचत खाता भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार खोला जा सकता है।
बचत खातें में हर छमाही सितम्बर एवं मार्च माह के अंतिम दिन में अथवा खाता बंद करते समय खाताधारक के खाते में जमा कर दिया जाता है। 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक का ब्याज 30 सितम्बर तक तथा 01 अक्तूबर से 31 मार्च तक का ब्याज 31 मार्च तक खाते में जमा होता है।
छःमाही ब्याज 1 रूपयेे से कम होने पर देय नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों अन्तर्गत ब्याज राशि 1/- रूपये के पूर्णांक में भुगतान किया जावेगा।
अवयस्क के नाम से या अवयस्क के साथ संयुक्त रूप से खाते खोले जाते है। इन खातों का परिचालन अवयस्क के वयस्क होते ही बन्द कर दिया जाता है एवं अवयस्क के वयस्क होने की सूचना मय आयु प्रमाण के तथा उसके नमूना हस्ताक्षर, फोटो और पहचान के प्रमाणीकरण के साथ बैंक को प्रस्तुत करने होगें । पूर्तियों के अभाव में बैंक ऐसे बचत खाते का परिचालन बंद कर सकता है।
खाता खुलने के 6 माह के भीतर बन्द करने की दशा में खातेदार से 100/- रूपया एवं 12 माह के भीतर बंद करने पर 50/- रूपया अधिभार लिया जावेगा। खाताधारक को जारी चैकबुक से एक वर्ष में 20 लीफ से ज्यादा होने पर रू. 1/- प्रतिलीफ चार्ज लिया जायेगा।
उक्त खाते जो कि विगत दो वर्षो से अपरिचालित होने से तथा जिनमें रूपये 100/- से अधिक जमा शेष है। अपरिचालित खातों की श्रेणी में पहुंच गये हैं, को शाखा प्रबंधक खाते का परिचालन अवरूद्ध करना कम्प्यूटर में अंकित करेगें (डेबिट एन्ट्री लाॅक करेंगें) ऐसे खातों में नामे प्रविष्टि करने अथवा खाता चालू करने की अनुमति देने हेतु शाखा प्रबंधक अधिकृत रहेंगे।
बचत खातों के परिचालन संबंधी तथा बचत खातों में सेवा प्रभार तथा अन्य प्रकार के सेवा शुल्क संबंधी जो भी निर्णय संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर तय किये जावेंगें इन नियमों के अन्तर्गत लागू माने जावेंगे।